501 posts created in Medical Colleges
कैबिनेट बैठक में नौ प्रस्तावों पर लगी मोहर
बैठक में गन्ना विभाग से संबंधित दो प्रस्ताव स्थगित
कैम्पा बजट को विधानसभा पटल पर रखने को दी मंजूरी
देहरादून। 501 posts created in Medical Colleges बुधवार को सचिवालय में धामी सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में 11 प्रस्ताव सामने आए, जिसमें से नौ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। वहीं, गन्ना विभाग से संबंधित दो प्रस्तावों को स्थगित करते हुए एक प्रस्ताव को मुख्यमंत्री को अधिकृत कर दिया गया।
बता दें कि यह धामी कैबिनेट की यह दूसरी बैठक थी, जिसमें नौ प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मुहर लगाई। कोविड को ध्यान में रखते हुए फैसला लिया गया है कि कई जगह भर्ती परीक्षा नहीं हो पा रही हैं। इसलिए युवाओं को भर्तियों में एक साल की छूट दी जाएगी। यह फैसला 30 जून 2022 तक लागू होगा। हालांकि, पहले फॉर्म भर चुके अभ्यर्थियों को ही इसका फायदा मिलेगा।
आज मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में कई जनहितैषी निर्णय लिए गए हैं।#COVID19 प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अंतर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है, जो कि 30 जून, 2022 तक लागू रहेगी। pic.twitter.com/Z6HsKieUR1
— Pushkar Singh Dhami (@pushkardhami) July 14, 2021
कैबिनेट के इन फैसलों में कैम्पा बजट को विधानसभा के पटल पर रखे जाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। वहीं, वन निगम के स्केलर के पद पर सीएनजी की आपत्तियों के लिए एक उपसमिति का गठन किया गया है। उधर, देहरादून महानगर योजना 2025 के तहत राजनीतिक कार्यालयों को भी टैक्स देना होगा। साथ ही राज्य नागरिक आपूर्ति योजना के तहत दिव्यागों को भी शामिल किया गया है।
वहीं, हाई कोर्ट में लंबित परिवहन विभाग को कर्मचारियों को एक मुश्त राशि देने के प्रावधान पर मुख्यमंत्री को निर्णय के लिए अधिकृत किया गया है। दरअसल, अभी नैनीताल हाईकोर्ट में ट्रांसपोर्ट को लेकर मामला चल रहा है, जिस पर परिवहन विभाग ने एक मुश्त सहायता का प्रस्ताव दिया था।
पुर्ननिवास नीति के अनुसार ही मुआवजे का भुगतान होगा
इसके साथ ही श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में 501 पदों के सृजन का निर्णय लिया गया है। सुपर फैसिलिटी हॉस्पिटल के लिए 44 पदों को स्वीकृत किया गया है। उधर, रेशम विभाग की 14.5 एकड़ की जमीन के हस्तांतरण के निर्णय को वापस लिया गया है। ऐसे में पुर्ननिवास नीति के अनुसार ही मुआवजे का भुगतान होगा।
ये जमीन लखवाड़-ब्यासी योजना के लिए थी। अब ये जमीन रेशम विभाग के पास ही बनी रहेगी। उत्तराखण्ड वन विकास निगम में स्केलर संवर्ग में 2 वर्ष की दैनिक श्रम अवधि सेवा को समयमान वेतनमान/एसीपी को जोड़ने के लिये विभागीय मंत्री की अध्यक्षता में उपसमिति का गठन किया गया। इसमें वित्त और न्याय विभाग के अधिकारी होंगे।
देहरादून महायोजना-2025 के जोनल प्लान में सरकारी भवनों के निर्माण के लिये भूमि पर छूट का प्रावधान सभी राष्ट्रीय दलों पर भी लागू होगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अधिक से अधिक दिव्यांगजनों को शामिल किया जायेगा।
इसमें 4,000 रुपये से कम आय वालों को अंत्योदय योजना में और 15,000 रुपये आय से कम को प्राथमिक परिवार योजना में शामिल करते हुए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अन्तर्गत रखा जायेगा।
अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई
कोविड प्रभाव को देखते हुए लोक सेवा आयोग की परिधि के अन्तर्गत एवं लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर समूह-ग के पदों पर चयन में अभ्यर्थियों को एक वर्ष की छूट सीमा दी गई है। ये छूट 30 जून 2022 तक लागू रहेगी।
उच्च न्यायालय के अधीन परिवहन विभाग के कर्मचारियों को वेतन इत्यादि विषय के सम्बन्ध में एकमुश्त सहायता के लिये मुख्यमंत्री को निर्णय लेने के लिये अधिकृत किया गया है।
उधर श्रीनगर, देहरादून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेज में कुल 501 पद सृजित किये गये हैं। इनमें श्रीनगर के लिये 122, देहरादून के लिए 250 और हल्द्वानी के लिए 129 पद होंगे। इसके अतिरिक्त श्रीनगर सुपर स्पेस्लिटी पर 44 पद स्पेशलिस्ट के होंगे।
कैबिनेट में ये फैसला भी लिया गया कि जिला बार एसोसिएशन बागेश्वर को जिला न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स निर्माण के लिए न्याय विभाग की 40.80 वर्ग मीटर की भूमि निशुल्क लीज पर दी जायेगी।
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