मुंबई। विशेष टाडा अदालत ने शुक्रवार 1993 के मुंबई धमाकों के दूसरे चरण के मामले का फैसला सुनाया अदालत ने पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के तहत भारत लाए गए अबू सलेम और अन्य पांच मुस्तफा डोसा, करीम उल्लाह, फिरोज अब्दुल रशीद खान, रियाज सिद्दीकी, ताहिर मर्चेंट को दोषी करार दिया है जबकि अब्दुल को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अदालत 19 जून को सभी 6 आरोपियों को सजा सुनाएगी।
गौरतलब है कि 2007 में पूरी हुई सुनवाई के पहले चरण में टाडा अदालत ने इस मामले में 100 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जबकि 23 लोगों बरी हुए थे। अबू सलेम पर गुजरात से मुंबई हथियार ले जाने का आरोप है। सलीम ने अवैध रूप से हथियार रखने के आरोपी अभिनेता संजय दत्त को एके 56 राइफल, 250 कारतूस और कुछ ग्रेनेड 16 जनवरी 1993 को उनके निवास पर दिए थे। दो दिन बाद 18 जनवरी 1993 को सलीम और दो अन्य संजय दत्त के घर गए और वहां से दो राइफल और कुछ गोलियां लेकर लौटे थे। उल्लेखनीय है कि मुंबई में हुए इन धमाकों में 257 लोग मारे गए थे। 713 गंभीर रूप से घायल हुए थे।