नई दिल्ली। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने अपने 50 लाख से अधिक खाताधारकों और पेंशनरों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करने की समय सीमा बढ़ाकर 31 मार्च कर दी है। इससे पेंशनधारकों को अपने पेंशनखाते को आधार से जोड़ने के लिए और समय मिल जाएगा। इससे पहले ईपीएफओ ने जीवन प्रमाण पत्र कार्यकम के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया था।
कर्मचारी पेंशन योजना से जुड़े हर सदस्य के खाते में केंद्र सरकार उसके मूल वेतन का 1.16 फीसदी योगदान देती है। इसके अलावा 8.33 फीसदी उन कर्मचारियों का नियोक्ता हर महीने जमा करता है। सरकार ई.पी.एफ.ओ. पर सब्सिडी देती है। इसलिए सरकार ने आधार एक्ट के सेक्शन 7 को यहां लागू कर दिया है, जिसके तहत इस सरकारी योजना का लाभ उठाने के लिए आधार नंबर देना जरूरी होगा। ईपीएफओ के केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त वी पी जॉय ने कहा कि फिलहाल पेंशनभोगियों के साथ-साथ अंशधारकों को आधार या पंजीकरण की प्रति 31 मार्च, 2017 तक उपलब्ध कराना होगा।