मुंबई। वर्ष 1993 मुंबई बम ब्लास्ट के दोषियों को मुंबई की विशेष टाडा कोर्ट ने सजा सूना दी है। जिसमें ताहिर मर्चेंट और फिरोज अब्दुल राशिद को फांसी की सजा व अबू सलेम को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हथियार सप्लाई के आरोपी करीमुल्लाह खान को अदालत ने आजीवन कारावास की सजा के साथ 2 लाख रूपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही एक अन्य आरोपी रियाज सिद्दीकी को 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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अबू सलेम सहित सभी दोषी अदालत में मौजूद रहे। मुंबई में हुए इन 13 सीरीयल बम धमाकों में 257 लोग मारे गए थे एवं सात सौ से अधिक लोग घायल हो गए थे। 12 मार्च 1993 को हुए इन धमाकों के मामले में अंडरवल्र्ड डॉन अबु सलेम एवं मुस्तफा डोसा मुख्य आरोपी हैं। टाडा कोर्ट ने अबू सलेम समेत 5 लोगों को सजा सुनाई है। इससे पहले कोर्ट ने अबु सलेम और 5 आरोपियों को दोषी माना, जबकि मामले में 7वें आरोपी अब्दुल कय्यूम को पर्सनल बॉन्ड पर बरी कर दिया गया था।
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मामले की सुनवाई में कोर्ट ने हत्या और साजिश के आरोप में अबु सलेम, मुस्तफा डोसा, उसके भाई मोहम्मद डोसा, फिरोज अब्दुल राशिद, ताहिर मर्चेंट एवं करीमुल्लाह शेख को दोषी करार दिया था। बता दें कि दोषी मुस्तफा डोसा की इसी साल 28 जून को कार्डियक अरेस्ट के चलते मौत हो चुकी है। कोर्ट ने अबु सलेम को मुंबई ब्लास्ट की साजिश रचने, हमले में हथियार एवं विस्फोटक मुंबई में लाने का दोषी पाया था।
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