Candidates started permission for Publicity
देहरादून। Candidates started permission for Publicity निकाय चुनाव लड़ रहे प्रत्याशी अभी तक बिना अनुमति के ही प्रचार-प्रसार कर रहे थे। अधिकतर प्रत्याशियों ने अब अनुमति लेनी शुरू की है।
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिलाधिकारी एसए मुरूगेशन ने सभी प्रत्याशियों को इस संबंध में निर्देश देते हुए कहा कि अगर कोई भी प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार, रैली आदि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ निर्वाचन आयोग से जारी गाइडलाइन के तहत कार्रवाई की जाएगी।
नामांकन के बाद से ही प्रत्याशियों ने अपने चुनाव कार्यालय खोलने के साथ ही प्रचार का काम शुरू कर दिया था, लेकिन किसी ने भी इसकी अनुमति नहीं ली। अब कुछ प्रत्याशी अनुमति के लिए पहुंचे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों की हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है।
यदि कोई प्रत्याशी बिना अनुमति के प्रचार, रैली, बैठक आदि करते हुए पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी व जिला निर्वाचन अधिकारी एसए मुरूगेशन ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले प्रत्याशियों का नामांकन तत्काल रद कर दिया जाएगा।
इसके अलावा सोशल मीडिया पर भ्रामक तथ्य और अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम देहरादून में महापौर और पार्षद प्रत्याशियों, अभिकर्ताओं, निर्वाचन अधिकारियों की बैठक लेते हुए जिलाधिकारी ने आदर्श आचार संहिता की जानकारी दी।
कहा कि आचार संहिता के प्राविधान लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 और भारतीय दंड सहिता 1980 में निहित है। ऐसे में प्रत्याशी यदि इसका उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो सीधे नामांकन रद करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी।