Case against village head for molesting minor
पौड़ी,। Case against village head for molesting minor पौड़ी तहसील के एक राजस्व क्षेत्र में नाबालिग से छेड़छाड़ की घटना सामने आई है। राजस्व पुलिस ने मामले में आरोपी प्रधान व साथी के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़ व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
इसके अलावा राजस्व पुलिस ने आरोपी प्रधान, साथी व उसकी पत्नी के खिलाफ पीड़ित नाबालिग किशोरी के घर में घुसकर परिजनों से मारपीट करने, चोट पहुंचाने, जान से मारने की धमकी सहित विभिन्न धाराओ में भी मुकदमा दर्ज किया है।
पौड़ी तहसील के एक ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान व उसके साथी ने एक नाबालिग किशोरी से बीती 13 फरवरी को एक मंदिर परिसर में छेड़छाड़ की घटना की। पीड़ित नाबालिग के पिता ने स्थानीय प्रशासन को तहरीर सौंपकर कार्रवाई की मांग की थी।
शिकायत को वापस लिए जाने का दबाव बनाने को लेकर आरोपी ग्राम प्रधान, साथी व उसकी पत्नी ने बीती 2 मार्च की देरशाम पीड़ित के घर जाकर नाबालिग किशोरी के परिजनों से मारपीट करने के साथ ही घर में तोड़फोड़ की।
राजस्व पुलिस ने मामले में दो मुकदमा दर्ज किया है
पीड़ित परिवार ने डीएम से भी मामले की शिकायत की थी। डीएम ने नायब तहसीलदार पौड़ी को जांच करते मामले में मिली शिकायत पर मुकदमा दर्ज किए जाने के निर्देश दिए थे। राजस्व पुलिस ने मामले में दो मुकदमा दर्ज किया है।
तहसीलदार पौड़ी सुशीला कोठियाल ने बताया कि नाबालिग किशोरी से छेड़छाड़ मामले में राजस्व पुलिस ने आरोपी ग्राम प्रधान व साथी के खिलाफ नाबालिग से छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी व पोक्सो के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
बताया कि पीड़िता के घर पहुंच मारपीट की घटना पर आरोपी प्रधान, साथी व उसकी पत्नी के खिलाफ मारपीट, चोट पहुंचाने व जान से मारने की धमकी देने की धाराओ में भी मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
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