नई दिल्ली, 27 मार्च ;हि.सद्ध। केंद्रीय सूचना आयोग ;सीआईसीद्ध ने सीमा शुल्क विभाग ;कस्टम डड्ढूटीद्ध को आरटीआई आवेदक को ब्याज के साथ 2,222 रुपये लौटाने का आदेश दिया है। आवेदक को दस माह तक सूचना मुहैया न कराने के एवज में आयोग ने यह आदेश जारी किया है। आरटीआई आवेदक आर के जैन ने 1111 पृष्ठों की सूचना प्राप्त करने के लिए 2,222 रुपये शुल्क जमा कर दिया था जिसके बाद भी सीमा शुल्क विभाग के निपटान आयोग ने 10 माह तक उन्हें सूचना मुहैया नहीं कराई। फीलहाल इस मामले पर सख्त रवैया अपनाते हुए सूचना आयुत्तफ बिमल जुल्का ने जैन से लिए गए शुल्क को वापस करने के साथ ही वित्त मंत्रालय द्वारा जारी मौजूदा दिशानिदेर्शों के अनुसार शुल्क जमा कराए जाने के दिन से ब्याज भी देने का आदेश दिया। जुल्का ने कहा, श्सीपीआईओ को भविष्य में आरटीआई याचिकाओं के निपटान में अत्यंत सतर्क रहने की हिदायत दी जाती है और ऐसा नहीं करने पर आयोग आरटीआई कानून 2005 के तहत दंडात्मक कार्रवाई शुरू करेगा।