DAVP Rate Renewal के लिए प्रेस काउन्सिल का लेवी भुगतान सर्टीफिकेट होगा अनिवार्य
देहरादून। 18 मई 2018 देवभूमि पत्रकार यूनियन (रजि0) श्रम विभाग ट्रैड यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष विजय जायसवाल ने बताया कि उत्तराखंड राज्य से प्रकाशित होने वाले सभी समाचार पत्रों को डीएवीपी रेट नवीनीकरण ( DAVP Rate Renewal ) के लिए भारतीय प्रेस परिषद को भुगतान किये जाने वाला लेवी शुल्क का नो-डूयज सार्टीफिकेट संलग्न करना अनिवार्य है।
इसके लिए भारतीय प्रेस परिषद ने लेवी शुल्क का भुगतान जमा कराने व नो डूयज सार्टीफिकेट को घर बेठे प्राप्त करने के लिए आॅनलाइन सुविधा शुरू कर दी है। श्री जायसवाल ने बताया कि अब समाचार पत्रों के प्रकाशकों को लेवी शुल्क का भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आॅनलाइन बैंकिंग से जमा कराने के लिए भारतीय प्रेस परिषद की बेवसाइड www.presscouncilofindia पर जाकर Check Dues and Make Payment पर क्लिक करें तथा अपने बकाया लेवी शुल्क के बारे में जानने के लिए pcibpplevy@gmail.com पर मेल करें ।
इसके पश्चात् No Dues Certificate के लिए follow the below steps:Step-1 – Fillup the online form and make payment. Please retain your Txn ID.Step-2 – Generate your NDC based on your TXN ID के बाद No Dues Certificate के लिए आवेदन करें और TXN ID recieved के बाद No Dues Certificate तैयार होने पर इसे प्राप्त कर लें।