कालाढूंगी में राशन से वंचित हो सकते हैं 520 परिवार

काालाढूंगी। सरकारी राशन की दुकानों पर सरकार ने आधार कार्ड को अनिवार्य बना दिया है। लेकिन काालाढूंगी नगर क्षेत्र में 70 तथा ब्लॉक कोटाबाग में 450 परिवारों ने अभी तक अपने आधार कार्ड की छायाप्रति नहीं दी है। कालाढूंगी में कोटाबाग ब्लॉक समेत कुल 520 परिवार सरकारी राशन से वंचित हो सकते है क्योंकि अभी तक इन परिवारों को अपने आधार कार्ड की कॉपी जमा नहीं कराई है। इस संबंध में खाद्य अधिकारी जीसी जोशी ने बताया की खाद्य मंत्रालय ने नोटीफिकेशन जारी किया है जिसमें कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के तहत जिन राशन कार्ड धारकों के पास आधार कार्ड नहीं है वो 30 जून तक आधार कार्ड बनवा लें या फिर कम से कम उसके लिए आवेदन कर दें। यह नोटिफिकेशन आठ फरवरी को लागू किया गया है।

इसके साथ ही यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है लेकिन सरकार ने 30 जून तक का समय देकर ये सुनिश्चित किया है कि जिनके पास फिलहाल आधार कार्ड नहीं है। उन्हें भी खाद्य सब्सिडी का लाभ तब तक मिलता रहे।  हालांकि सरकार ने यह साफ  नहीं किया है कि अगर कोई लाभार्थी 30 जून तक भी आधार कार्ड नहीं बनवाता है तो उसे सब्सिडी का लाभ मिलेगा या नहीं।  सरकार का यह फैसला जम्मू कश्मीर असम और मेघालय को छोड़कर पूरे देश के लिए लागू हो गया है।  ऐसे में आधार कार्ड जमा न होने पर इन परिवारों का सरकारी दुकानों से मिलने वाला राशन बंद हो सकता है।गौरतलब है कि खाद्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल राशन कार्ड धारकों में से लगभग 99 फीसदी धारकों के आधार कार्ड बन चुके हैं जिनमें से करीब 80 फीसदी आधार कार्ड या तो राशन कार्ड से या उनके बैंक अकाउंट से लिंक हो चुके हैं।

खाद्य सुरक्षा कानून के तहत देश के करीब 80 करोड़ लोगों को पांच किलो गेहूं और चावल प्रति माह दो से माह रुपये तक कीमत में मिलता है। इस स्कीम पर सरकार को सालाना करीब 14 लाख करोड़ रुपये खर्च करने पड़ते हैं। कानून पिछले नवंबर से पूरे देश में लागू हो चुका है। परिवार में सभी का आधार होना जरुरी खाद आपूर्ति विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राशन कार्ड में परिवार के जितने सदस्यों का नाम लिखा होगा। उन सभी के आधार कार्ड होना जरूरी हैं। उदाहरण के तौर पर अगर राशन कार्ड में परिवार के आठ लोगों का नाम लिखा हुआ है। उसमें से सिर्फ  सात लोगों का आधार कार्ड है तो राशन की दुकान से सात लोगों को ही राशन मिलेगा। आठवें का आधार कार्ड नहीं होने से उसके नाम से राशन नहीं दिया जाएगा।