Gangster Kapil Dev’s property worth Rs 50 lakh sealed
देहरादून। Gangster Kapil Dev’s property worth Rs 50 lakh sealed गैंगस्टर एक्ट के आरोपी एक बदमाश की 50 लाख की सम्पत्ति (आवासीय भवन) को पुलिस ने कल देर रात कुर्क कर लिया है। आरोपी के खिलाफ लूट, चोरी, मारपीट व नशा तस्करी के विभिन्न थानों में मुकदमे दर्ज है।
आदतन अपराधियों द्वारा अवैध रूप से अर्जित की गई संपत्ति को जब्त कर उनकी आर्थिक कमर तोड़ने के एसएसपी देहरादून ने अधिनस्त अधिकारियों को निर्देश दिये गये थे।
इस क्रम में बीती रात थाना रायपुर पुलिस द्वारा गैंगस्टर कपिलदेव के खिलाफ बड़ी कार्यवाही करते हुए उसकी 50 लाख रूपये कीमत की सम्पति (मकान) को गैंगस्टर एक्ट के तहत सीज कर दिया गया है।
देहरादून के जिलाधिकारी और #एसएसपी_अजय_सिंह (IPS) के बेहतर तालमेल का असर, नशा तस्कर गैंगस्टर कपिल देव की 50 लाख की संपत्ति को किया सील।#UttarakhandPolice #UKPoliceStrikeOnCrime #Crime pic.twitter.com/KCqSXKgATb
— Dehradun Police Uttarakhand (@DehradunPolice) October 4, 2023
गैंगलीडर कपिलदेव ने संगठित गिरोह बनाकर मादक प्रदार्थ की बिक्री, लूटपाट, बंद मकानो में चोरी व अन्य आपराधिक घटनाओं से अवैध लाभ अर्जित कर उक्त संपति को जोड़ा गया था।
बता दें कि 7 जनवरी 2022 को थानाध्यक्ष रायपुर द्धारा उत्तर प्रदेश गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी क्रिया कलाप निवारण अधिनियम 1986 के अन्तर्गत गैंगलीडर कपिलदेव पुत्र कमल सिंह निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर देहरादून उम्र 29 वर्ष व उसके सहआरोपी गैंग सदस्य प्रखर द्विवेदी पुत्र विनय द्विवेदी निवासी राजीव नगर तरली कंडौली थाना रायपुर उम्र 23 वर्ष के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था।
जिसमे गैंगलीडर कपिलदेव द्धारा अपने गैंग सदस्य प्रखर द्धिवेदी के साथ मिलकर एक सुसंगठित गिरोह बनाकर क्षेत्र मे लूटपाट, मारपीट, मादक पदार्थो की अवैध बिक्री एंव बंद मकानो की रैकी कर चोरी के माल से अवैध लाभ लेना अंकित किया गया था।
दोनो आरोपियों को पूर्व में ही गैंगस्टर एक्ट मे गिरफ्तार किया गया था। वर्तमान मे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देशन मे गैंगस्टर के आरोपियों द्धारा अर्जित की गयी अवैध सम्पत्ती के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु चलाये जा रहे।
अभियान के क्रम मे गैंगस्टर एक्ट के प्रावधानो के अन्तर्गत गैंग लीडर कपिलदेव द्धारा अर्जित की गई अवैध सम्पत्ती को चिन्हित करने पर कपिलदेव की थाना रायपुर क्षेत्रान्तर्गत चीडोवाली मे एक 50 लाख कीमत का आवसीय भवन का होना पाया गया, जिसकी रिपोर्ट न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट देहरादून को प्रेषित की गयी।
पुलिस द्वारा की गयी कुशल पैरवी के परिणाम स्वरुप जिला मजिस्ट्रेट देहरादून द्वारा कपिलदेव के उक्त मकान को कुर्क करने के आदेश दिये गये थे। जिसे पुलिस ने कल देर रात कुर्क कर लिया है।
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