चमोली । उच्च न्यायालय नैनीताल के आदेशों के क्रम में उप जिलाधिकारी जोशीमठ योगेन्द्र सिंह ने तहसील जोशीमठ क्षेत्रान्तर्गत किसी भी प्रकार की प्लास्टिक/थर्माेकाॅल से बनी थैलियों, पत्तल, ग्लास, कप, पैकिंग सामग्री इत्यादि के उपयोग, विक्रय एवं भण्डारण को तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया है। ऐसे सभी नाले-नालियां जो दूषित जल को गंगा नदी में छोड़ रही है, उन्हें भी प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने बताया कि कोई व्यक्ति गंगा नदी या उसकी सहायक नदियों की 500 मीटर की परिधि में मलमूत्र, खुले में शौच नही करेंगा तथा किसी प्रकार का कूड़ा नदी में नही डालेगा। आदेशों की अवहेलना करने पर संबधित से रु0 5,000/- अर्थदण्ड के रूप में वसूला जायेगा, जिसके लिए किसी प्रकार का अनुरोध स्वीकार नही किया जायेगा।