उद्यान विभाग घोटाला मामले में हाईकोर्ट सख्त

High court strict in Horticulture Department scam case

High court strict in Horticulture Department scam case

सरकार से एक सप्ताह में मांगा जवाब

नैनीताल। High court strict in Horticulture Department scam case उत्तराखंड हाईकोर्ट ने उद्यान विभाग रानीखेत में हुए करोड़ों रुपए के घोटाले के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी व न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने राज्य सरकार से एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करने को कहा है।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सरकार से कहा कि जिलाधिकारी उत्तरकाशी का जवाब पेश करना आवश्यक है। इसलिए उनका एक सप्ताह के भीतर जवाब पेश करें। क्योंकि उनके द्वारा जांच की गई है। मामले की अगली सुनवाई की तिथि 14 जून नियत की गई है।

मामले के अनुसार अल्मोड़ा निवासी दीपक करगेती ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि निदेशक के द्वारा कई किसान योजनाओं में लापरवाही की गई है। जिसका लाभ किसानों को नहीं मिल पाया है। सरकार ने एक योजना के तहत किसानों को फल व पौधे वितरित करने की योजना चलाई थी।

जिसका ठेका विभाग ने अनिका ट्रेडर्स को नियम विरुद्ध तरीके से दिया ऐसा आरोप लगाया गया। आरोप है कि ट्रेडर्स ने ठेका मिलने के कुछ ही दिन बाद विभाग में कई अनियमितताएं कर करोड़ों रुपये अपने खाते में जमा करवा दिए। इसकी पुष्टि जिला अधिकारी उत्तरकाशी ने अपने पत्र में भी किया है।

याचिकाकर्ता ने जनहित याचिका में इस मामले की जांच करने की मांग की है। बता दें कि दीपक करगेती ने उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग के निदेशक एचएस बवेजा पर वित्तीय अनियमितताओं के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद ये मामले नैनीताल हाईकोर्ट में विचाराधीन है।

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