Illegal shrine case
23 मार्च 2020 तक सभी अवैध निर्मित मंदिर
मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च को हटाने के दिये थे आदेश
नैनीताल। Illegal shrine case उत्तराखंड हाइकोर्ट ने सार्वजनिक स्थानों व सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाये गए धार्मिक स्थलों को हटाने के सम्बंध में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार से कहा है कि वह अवैध रूप से बने धार्मिक स्थलों को चिन्हित कर तीन सप्ताह के भीतर रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे।
मामले की अगली सुनवाई की तिथि सात अक्टूबर नियत की है। पूर्व में कोर्ट ने 23 मार्च 2020 तक सभी अवैध निर्मित मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा व चर्च को हटाने के आदेश सरकार को दिए थे। जिनको हटाने के लिए राज्य सरकार ने पूर्व में ही एक साल का समय मांगा था।
कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायलय का आदेश 29 सितम्बर 2009 का हवाला देते हुए 23 मार्च 2020 तक सभी अवैध रूप से बने मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा व चर्च को हटाने के आदेश दिए थे। मामले की सुनवाई कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश व न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खण्डपीठ में हुई।
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