अधिक धनराशि वसूलने वाले अस्पतालों को नोटिस भेजने के निर्देश

Instructions to send notices to hospitals charging more money

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देहरादून। Instructions to send notices to hospitals charging more money जिलाधिकारी डाॅ आशीष कुमार श्रीवास्तव ने वर्चुअल माध्यम से कोविड संक्रमण की समीक्षा बैठक करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त उन्होंने निर्देश दिए कि जिन चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 संक्रमण के उपचार के दौरान गाईडलान्स का उल्लंघन करते हुए लोगों से निर्धारित धनराशि से अधिक धनराशि वसूली है, ऐसे सभी चिकित्सालयों को नोटिस प्रेषित करने के साथ ही सम्बन्धितों की धनराशि वापस करवाते हुए ऐसे चिकित्सालयों के विरूद्ध क्लीनिकल इस्टबलिसमैन्ट एक्ट में कार्यवाही की जाए।

जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी सदर एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी बाल विकास को निर्देश दिए कि जनपद में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में आईवरमैक्टिन की दवा वितरण का डेटा हरहाल में कल तक गूगल सीट पर अद्यतन कर लिया जाए।

जिला प्रशासन के तत्वाधान में समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र द्वारा मुनीसाभा सेवा सदन पुनर्वास संस्थान के सहयोग से सरस्वती विद्या मन्दिर इन्टर कालेज बाबूगढ विकासनगर में दिव्यांगजनों हेतु टीकाकरण शिविर लगाया गया जिसमें 32 दिव्यांगजनों को कोविड-19 का टीका लगाया गया।

इस दौरान 03 ऐसे दिव्यांगजनों को भी चिन्हित किया गया, जिनकों बहु-विकलांगता के कारण घर पर ही टीकाकरण किया गया साथ ही मनोचिकित्सक द्वारा कांउसिलिंग कराई गई। संक्रमण से बचाव के दृष्टिगत मास्क, सेनिटाइजर आदि जरूरी सामग्री उपलब्ध कराई गई।

जिलाधिकारी के निर्देशों के क्रम में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा जनपद स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन हरिद्वार बाईपास रोड में टीकाकरण हेतु बनाई जा रही जम्बो साईट के लिए आवश्यक व्यवस्थाओं के सम्बन्ध में सम्बन्धितों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

जनपद के तहसील त्यूनी क्षेत्रान्तर्गत स्थित ग्राम सिलीडा(सिलावडा) में कोरोना संक्रमित व्यक्ति पाए जाने के फलस्वरूप उक्त क्षेत्र को कन्टेंनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा कोविड कफ्र्यू को 15 जून की प्रातः 06 बजे से 22 जून 2021 की प्रातः 06 बजे तक बढाये जाने हेतु दिशा-निर्देश प्राप्त हुए है, जो जनपद देहरादून क्षेत्रान्तर्गत यथावत लागू एवं प्रभावी रहेंगे।

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