नई दिल्ली। सरकार द्वारा लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित कर दिया गया है। जिसे लेकर लोगो में काफी भ्रम है। इस भ्रम को दूर करते हुए सरकार ने स्पष्ट किया है कि घर पर रखे किस आभुषण पर कर लगेगा और किस पर नहीं। सरकार ने स्पष्ट किया है कि संशोधित कर कानून के तहत पुश्तैनी आभूषण एवं सोने पर कोई कर नहीं लगेगा। इसके साथ ही घोषित आय या कृषि आय से खरीदे गए सोने पर भी कोई कर नहीं लगाया जाएगा। कराधान कानून (दूसरा संशोधन) विधेयक का लोकसभा ने इस सप्ताह की शुरुआत में पारित कर दिया। मगर इसमें कर अधिकारियों द्वारा तलाशी और जब्ती के दौरान पाई गई अघोषित संपत्ति पर 85 प्रतिशत का कर एवं जुर्माने का प्रावधान है। संशोधित कानून के दायरे में आभूषणों को भी शामिल किए जाने जैस्ी अफवाहों को दूर करते हुए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि सरकार ने आभूषण पर कर लगाने के विषय में कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा है।
सीबीडीटी ने कहा कि जो पहले से घोषित आय हो या कृषि आय जैसी छूट प्राप्त आय अथवा उपयुक्त घरेलू बचत या विरासत में मिले आभूषण अथवा सोना जिसके बारे में आय स्रोत की जानकारी है, की खरीद पर न तो मौजूदा प्रावधान और न ही प्रस्तावित संशोधित प्रावधानों के तहत कर लगाया जाएगा।’ सीबीडीटी ने यह भी स्पष्ट किया है कि आयकर विभाग द्वारा तलाशी अभियान के दौरान अगर विवाहित महिला 500 ग्राम के आभूषण एवं, अविवाहित महिला 250 ग्राम एवं परिवार के प्रत्येक पुरुष के पास 100 ग्राम सोना पाए जाते हैं तो वह जब्त नहीं होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ‘चाहे कोई व्यक्ति कानून रूप में किसी भी सीमा तक वैध आभूषणों को रखे उस पर कोई कर नहीं लगेगा एवं यह पूरी तरह सुरक्षित है।’फिलहाल यह विधेयक लोकसभा में पारित हो गया है लेकिन राज्यसभा में अभी विचाराधीन है। इसमें आयकर कानून की धारा 115 बीबीई में संशोधन का प्रस्ताव किया है।