Legal information given to people was given
देहरादून। Legal information given to people was given सचिव व वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून ने अवगत कराया है कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल एवं जिला न्यायाधीश के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून द्वारा 17 मार्च को स्थान वीरभद्र मंदिर, वीरपुर खुर्द, ऋषिकेश, देहरादून के परिसर में एक विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
शिविर में हर्ष यादव, सचिव व वरिष्ठ सिविल जज, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण देहरादून द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को भारत का संविधान के साथ विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के सम्बंध में विस्तारपूर्वक अवगत कराया गया तथा राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून एवं स्थायी लोक अदालत के गठन एवं कार्यों की भी विस्तारपूर्वक जानकारी दी गयी।
शिविर में उपस्थित प्रतिभागियों को पोक्सों अधिनियम, 2012 भारतीय दण्ड संहिता में वर्णित महिलाओं के विरूद्ध अपराध से सम्बंधित प्रावधान, पोक्सों अधिनियम, 2012, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 मेें महिलाओं के अधिकार, बाल-विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्रावधान, माता-पिता एवं वरिष्ठ-नागरिकों का भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम, 2007 के प्रावधान, महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों के साथ-साथ घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005 के अन्र्तगत महिलाओं के अधिकार, साईबर अपराधों, जनपद देहरादून में नशे की समस्या के सम्बंध मेें जानकारी दी गयी। कार्यक्रम में उपस्थित प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए सवालों के उत्तर भी दिए गए।
उक्त शिविर में समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि महेश प्रताप, पी0 डबलू0 डी0 के प्रतिनिधि उपेन्द्र गोयल, चिकित्सा विभाग के प्रतिनिधि हिमांशू भट्ट, आर0 टी0 ओ0 के प्रतिनिधि अमित कुमार, जल संस्थान विभाग के प्रतिनिधि अनिल नेगी द्वारा भी प्रतिभाग किया गया।
इसके अतिरिक्त उक्त शिविर में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी, मसूरी से भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई0 ए0 एस0) के 09 प्रशिक्षु अधिकारियों द्वारा भी प्रतिभाग किया गया, उनके द्वारा उपस्थित प्रतिभागियों को प्रोत्साहित किया गया तथा प्रतिभागियों द्वारा प्रशासनिक सेवा के सम्बंध में पूछे गये प्रश्नों के उत्तर भी दिये गयें।
शिविर में 13 मई .2023 को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत के बाबत् भी प्रचार-प्रसार किया गया एवं पैम्पलेट्स भी वितरित किये गये तथा उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से मामलें लगवाये जाने हेतु प्रेरित किया गया।
यह भी अवगत कराया गया कि यदि किसी भी महिला व्यक्ति को अपनी समस्या के निवारण हेतु अन्यथा निशुल्क विधिक सहायता हेतु आवश्यकता हो या उनकी पेंशन, राशनकार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र आदि को बनाने में किसी भी प्रकार की समस्या उत्पन्न हो रही तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, देहरादून के दूरभाष नम्बर 0135-2520873 एवं ई0मेल पर सम्पर्क कर सकता है।
शिविर में यह भी अवगत कराया कि उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा उत्तराखण्ड के सरकारी कार्यालयों व न्यायालयों से सम्बंधित कानूनी सहायता हेतु आफलाईन सुविधा के अतिरिक्त आॅनलाईन सुविधा भी उपलब्ध करायी जाती है, जिसके सम्बंधित व्यक्ति राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली की नियमावली के अनुसार खुद पोर्टल में लाॅगइन कर प्रार्थनापत्र प्रेषित कर सकता है।
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