विवाह और धार्मिक स्थलों में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर Loudspeakers banned

Loudspeakers banned
विवाह और धार्मिक स्थलों में नहीं बजेंगे लाउडस्पीकर Loudspeakers banned

देहरादून। सरकार ने पांच मार्च से आरंभ हो रहे 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर प्रदेश में सार्वजनिक समारोह, शादियों और धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर आज से प्रतिबंध (Loudspeakers banned) लगा दिया है।

अपर सचिव अजय घ्रौतेला ने उन्हें बोर्ड इम्तहान के दौरान आंदोलनों, जुलूसों में सार्वजनिक भाषणों, विवाह समारोह में संगीत बजाने और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकरों के प्रयोग को प्रतिबंधित करने को कहा है। आदेश में कहा गया है कि विवाह समारोह में बिना लाउडस्पीकर के संगीत अगर बजाया भी जाये तो यह सुनिश्चित किया जाये कि उसकी आवाज 45 डेसीबल से ज्यादा न हो।

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उत्तराखंड बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र खंडूरी द्वारा हाल में इस संबंध में किये गये आग्रह का जिक्र करते हुए रौतेला ने कहा कि लाउडस्पीकर के प्रयोग पर प्रतिबंध बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम की धारा 13 (1) (ए) के अनुपालन में किया गया है।

खंडूरी ने गत नौ फरवरी को सरकार से आग्रह किया था कि बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर लाउडस्पीकरों के प्रयोग पर रोक लगायी जाये, ताकि छात्र – छात्रायें बिना किसी व्यवधान के अपनी परीक्षा की तैयारी कर सकें। खंडूरी ने कहा कि इस आदेश के बाद बच्चे अपनी परीक्षाओं पर ध्यान लगा सकेंगे।

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