Municipal boundary extension case : प्रदेश सरकार को हाईकोर्ट ने दिया झटका
देहरादून। उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के सुरक्षित आदेश को आज सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। इस फैसले से सरकार के लिए फिलहाल सीमा विस्तार का रास्ता बन्द हो गया है। इससे सरकार को एक बडा झटका लगा है। इस फैसले से विपक्षी पार्टियां खुश हैं। उन्होंने न्यायालय के निर्णय का स्वागत किया है।
यहां उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की सीमा विस्तार से जुड़ी अधिसूचना के सुरक्षित आदेश पर आज न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की एकल पीठ ने अहम फैसला सुनाया और इस फैसले से प्रदेश सरकार व भाजपा को झटका लगा है और कांग्रेस सहित अन्य राजनैतिक दल लगातार सरकार के इस जन विरोधी निर्णय के खिलाफ सड़कों पर उतरकर आंदोलन रहे और वहीं जन प्रतिनिधियों ने भी सरकार के इस सीमा विस्तार का जमकर विरोध कर धरना प्रदर्शन किये।
उल्लेखनीय है कि सीमा विस्तार के मामले पर 5 अप्रैल को अधिसूचना हुई थी। न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को सुनने के बाद 8 मई को निर्णय सुरक्षित रखते हुए आज उस पर अहम फैसला देते हुए सरकार व भाजपा का करारा झटका दिया है। वहीं कयास लगाये जा रहे है कि अब पुराने परिसीमन के आधार पर ही निकाय चुनाव होंगें।