अब चालक के साथ पीछे बैठने वाले को भी पहनना होगा हेलमेट नहीं तो होगी कार्यवाही

Must wear helmet
Must wear helmet

देहरादून। यातायात पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर दुपहिया वाहन चालक के साथ-साथ अब सपरिचालक पीछे बैठी सवारी का भी हेलमेट पहनना अनिवार्य ( Must wear helmet ) कर दिया है। यदि यातायात का उल्लंघन होता नजर आएगा तो यातायात पुलिस दस अगस्त के बाद ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध अभियान चलाएगी।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय उत्तराण्ड़, नैनीताल’ द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशन में ’मोटरयान अधिनियम 1988 की धरा 129’ के अन्तर्गत ’दुपहिया वाहन चालक व परिचालक को हेलमेट पहनना अनिवार्य रूप से हैलमेट के प्रयोग के लिए निर्देश दिये गये हैं।

जिसमें जनपद देहरादून पुलिस द्वारा सभी आमजन को सूचित किया जा रहा है कि दुपहिया वाहन चालक व परिचाक अनिवार्य रूप से वाहन चलाते समय हैलमेट का प्रयोग करें। 10 अगस्त के बाद दून पुलिस/यातायात पुलिस द्वारा ऐसे वाहन चालकों के विरूद्ध विशेष अभियान चलाकर कार्यवाही की जायेगी।

सभी आमजन से अनुरोध् है कि दुपहिया वाहन चलाते समय ’चालक/परिचालक हैलमेट’ का प्रयोग करें अन्यथा आपके विरूद्ध एमवी एक्ट में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

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