नाइट कर्फ्यू का आदेश जारी, जानिए क्या खुलेगा क्या बंद रहेगा

Night curfew order issued

Night curfew order issued

देहरादून। Night curfew order issued प्रदेश की राजधानी देहरादून में नाइट कर्फ्यू को लेकर आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत रात दस बजे से सुबह छह बजे तक कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू में सुबह छह बजे तक शहर में आवाजाही नहीं की जा सकेगी।

आवश्यक सेवाएं पूरी तरह सुचारू रहेंगी। यह व्यवस्था नगर निगम क्षेत्र देहरादून और छावनी परिषद गढ़ी कैंट, क्लेमेंटटाउन में लागू रहेगी। नगर निगम देहरादून में हर रविवार सुबह ग्यारह बजे से सैनिटाइजेशन अभियान चलाए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।

कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन अनिवार्य होगा। चिकित्सा और आवश्यक सेवाओं के साथ ही फल, सब्जी, दूध, पेट्रोल, और गैस आपूर्ति से जुड़े हुए वाहन आगमन कर सकेंगे। मेडिकल की दुकानें और पेट्रोल पंप खुले रहेंगे।

हवाई जहाज, ट्रेन, बस से यात्रा करने वाले व्यक्ति आगमन कर सकेंगे। सार्वजनिक हित के निर्माण कार्य चलते रहेंगे। साथ ही इनसे जुड़े कार्मिक और मजदूरों को आवागमन में छूट रहेगी। औद्योगिक क्षेत्र में कार्यरत कार्मिकों को पहचान पत्र दिखाना होगा।

नगर क्षेत्र के बाहर से अगर कोई व्यक्ति नगर क्षेत्र होते हुए किसी अन्य जिले के लिए अपने परिवहन से आवागमन करता है तो ऐसे वाहनों को छूट रहेगी। विवाहों में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को विवाह का निमंत्रण पत्र दिखाने पर आवागमन में छूट रहेगी।

नाइट कर्फ्यू के दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेंगे। यह बात शनिवार को देहरादून के एसएसपी डा. योगेंद्र सिंह रावत ने पत्रकार वार्ता के दौरान कही है। उन्होंने बताया कि सरकार से प्राप्त आदेशों के अनुसार रात में ये सख्ती बरती जाएगी। उन्होंने कहा कि पूरे दिन रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल आधी क्षमता से खुलेंगे। नाइट कर्फ्यू के दौरान देहरादून में धारा 144 लागू रहेगी।

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