Non-bailable warrant issued against Arvind Pandey
काशीपुर,। Non-bailable warrant issued against Arvind Pandey आठ साल पहले जसपुर में किशोरी की बरामदगी को लेकर हाईवे जाम करने के मामले में अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे और काशीपुर, जसपुर, रुद्रपुर के विधायक समेत 16 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किये हैं।
कोर्ट ने इन सभी की गिरफ्तारी के लिये विशेष टीम गठित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2012 में समुदाय विशेष का एक युवक दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार हो गया था।
युवती की बरामदगी को लेकर तमाम संगठनों ने प्रदर्शन किया था। तत्कालीन भाजपा नेता आदेश चैहान (वर्तमान में कांग्रेस विधायक जसपुर), रुद्रपुर विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक अरविंद पांडे (वर्तमान शिक्षा मंत्री), विधायक हरभजन सिंह चीमा समेत कई लोगों ने प्रदर्शन कर सुभाष चैक के करीब हाईवे को कई घंटों के लिए जाम कर दिया था।
तत्कालीन एएसपी जगतराम जोशी ने लाठीचार्ज कर भीड़ को तितर बितर किया था। साथ ही पुलिस ने हाईवे जाम करने वाले लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। हाईवे जाम का मामला काशीपुर के अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की कोर्ट में विचाराधीन है।
सरकार ने इनके मुकदमे को वापस लेने के आदेश भेज दिए थे। लेकिन निचली अदालत ने सरकार का आदेश नहीं माना तो उक्त लोगों ने जिला कोर्ट की शरण ली थी। बीते सोमवार को जिला कोर्ट ने इन सब लोगों की रिवीजन को खारिज कर दिया था।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विनोद बर्मन की अदालत ने शिक्षा मंत्री, विधायक हरभजन सिंह चीमा, विधायक राजकुमार ठुकराल, विधायक आदेश चैहान, पूर्व सांसद बलराज पासी समेत 16 के गैर जमानती वारंट जारी किये हैं। कोर्ट ने एएसपी को विशेष टीम गठित कर आरोपियों को 23 अक्तूबर तक न्यायालय में पेश करने के आदेश दिए हैं।
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