अल्मोड़ा,। जिलाधिकारी इवा आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि किसी भी स्थान अथवा सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा फैकने एवं यत्र-तत्र थूकने पर उत्तराखण्ड कूड़ा फैकना एवं थूकना प्रतिषेध अधिनियम 2016 लागू कर उत्तराखण्ड सरकार द्वारा सरकारी गजट प्रकाशित कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन एवं नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा द्वारा प्रकाशित गजट के अनुपालन में कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। इसके तहत जन जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है तथा नगर में प्रचार-प्रसार कर आम जनता को जागरूक किया जा रहा है कि वे अपने घरोंए प्रतिष्ठानों का कूड़ा आम मार्ग एवं अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों के आस.पास न फैकें।
अपने घरों एवं प्रतिष्ठानों का कूडा अलग-अलग हरेए जैविक कूड़ाद्ध एवं नीले अजैविक कूडा द्ध डेस्टबिन डाले साथ ही कही पर भी नहीं थूकें यदि कोई भी व्यक्ति कूड़ा फैकते हुये एवं आम मार्गों में थूकते हुये पाया जाता है तो इस नियम कि तहत अपराध माना जायेगा तथा उसे दण्डित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि संयुक्त रूप से नगर में व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाया गया जिसमें माह नवम्बरए 2017 से 14 दिसम्बर, 2017 तक स्वयं मेरे द्वारा 05 चालान कर 6700 रूपये वसूले गये इसी तरह उपजिलाधिकारी द्वारा 08 चालान कर 2800 रूपये वसूले गये तथा अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा 61 चालान कर 9500 रूपये वसूले गये।
इस जनपद में शासन द्वारा प्रतिषेध अधिनियम 2016 के अन्तर्गत 74 चालान कर 19 हजार रूपये वसूले गये है। जिलाधिकारी ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपने प्रतिष्ठानों का कूडा सार्वजनिक स्थानों पर खुले में कतई ने फैकें तथा नगर के सार्वजनिक मार्गों में कही पर भी न थूके। यदि किसी को कूडा फैकते हुये एवं सार्वजनिक स्थानों पर थूकते हुये पाया जायेगा तो उसका चालान कर उसे दण्डित किया जायेगा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन व नगरपालिका द्वारा भविष्य में भी यह अभियान चलाया जायेगा। जागरूकता अभियान के बाद भी यदि किसी के द्वारा इस अधिनियम का उल्लंघन करते हुये पाया जायेगा तो उसे दण्डनीय अपराध की श्रेणी में माना जायेगा।