Rape accused sentenced to 20 years
दोषी पर कोर्ट ने लगाया 40 हजार का जुर्माना
देहरादून। Rape accused sentenced to 20 years आठ साल की बच्ची के अपहरण और दुष्कर्म मामले में देहरादून स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज अश्विनी गौड़ ने दोषी को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की रकम में से 30 हजार रुपए पीड़िता को दिए जाएंगे।
मामले देहरादून के थाना पटेलनगर क्षेत्र का है। केस के मुताबिक 11 जनवरी 2019 को 8 साल की बच्ची अपने घर के बाहर खेल रही थी। तभी जाबिर नाम का युवक बच्ची को उठाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।
बच्ची के परिजनों और पड़ोसियों ने जाबिर को निर्वस्त्र पकड़ा था। बच्ची ने थाने में पुलिस को बताया था कि जाबिर उसे उठा कर ले गया था और उसके साथ गलत काम किया। साथ ही दोषी ने बच्ची के निजी अंगों पर काटा भी था।
बच्ची के परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने जाबिर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। शासकीय अधिवक्ता किशोर कुमार ने बताया कि मुकदमे में सात गवाहों की गवाही हुई है। करीब 10 से ज्यादा वैज्ञानिक साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा गया था, जिसके बाद अदालत ने पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत जाबिर को 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
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