कैबिनेट बैठक में मलिन बस्तियों को दी गई राहत

Relief given to slums in cabinet meeting
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी|

देहरादून। Relief given to slums in cabinet meeting राज्य कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी गई है। कैबिनेट ने मलिन बस्तियों को राहत दी है। मलिन बस्तियों के नियमितीकरण के लिए अध्यादेश की अवधि तीन वर्ष के लिए बढ़ाई गई है। मुख्यमंत्री निःशुल्क गैस रिफिल योजना को अगले तीन साल के लिए बढ़ाया गया है।

पहाड़ की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन विभाग के तहत आइटीबीपी के जवानों के लिए स्थानीय स्तर पर भेड़, मटन, चिकन, मच्छी उपलब्ध होगा। सीमांत जिलों चमोली, उत्तरकाशी एवं पिथौरागढ़ जिलों में किसानों व पशुपालकों के लिए योजना को स्वीकृति दी गई।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 30 प्रस्ताव आए। कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी सीएम के सचिव शैलेश बगौली ने पत्रकारों को दी।  10 हजार भेड़ बकरी पालक आईटीबीपी को मटन देंगे। 1000 कुक्कुट पालक, 500 फिशरमैन आईटीबीपी को ट्राउट फिश उपलब्ध कराएंगे। इसके तहत 2000 करोड़ की कमाई होगी। चमोली, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी से सहकारी समितियां ये सप्लाई देंगी। मानव वन्य जीव संघर्ष निधि नियमावली को मंजूरी दी गई है। इसके लिए दो करोड़ के फंड की व्यवस्था की गई है।

मानव वन्य जीव संघर्ष वितरण, आयुष्मान और आर्थिक लाभ साथ मिलेंगे। पालतू जानवर के मारे जाने की पुष्टि ग्राम प्रधान और वन अधिकारी करेंगे तो माना जाएगा। एक साल में जीपीएफ में पांच लाख तक ही जमा कर पाएंगे। सिविल न्यायालय विकासनगर 358 वर्ग मीटर भूमि एक रुपए की दर पर दी गई। उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विभाग की नियमावली में सीएस डीएस तकनीशियन को ओटी में डिग्री या डिप्लोमा होने पर भी चयन हो सकेगा।

औषधि नियंत्रण विभाग में उप औषधि नियंत्रक का पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है। उच्च शिक्षा विभाग पांच मेधावियों को खास तोहफा देगा। अधीनस्थ लेखा परीक्षा संवर्ग सेवा नियमावली में संशोधन होगा। कौशल विकास विभाग के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में आने वाले अभ्यर्थियों के लिए भोजन और ठहरने की व्यवस्था सरकार करेगी।

उच्च शिक्षा विभाग में पढ़ने वाले पांच मेधावी छात्रों का चयन करके यूनाइटेड किंगडम में पढ़ने की व्यवस्था होगी। हरिद्वार के सिडकुल में हेलीपोर्ट बनाने के लिए जमीन पर निर्णय के लिए सीएम को अधिकृत किया गया। 8092 वर्ग मीटर जमीन का प्रस्ताव है। एमएसएमईः यूके इस्पाइस सोसाइटी में 17 पद सर्जन को मंजूरी दी गई है। न्यायिक उच्चतर सेवा नियमावली में जो भी सिलेबस होगा, हाई कोर्ट प्रस्तावित करेगा, सरकार उसे स्वीकार करेगी।

नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट विधानसभा के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। पशु सेवा केंद्र चौरा मेहता को पशु चिकित्सालय में बदलने, 4 पद सृजन को मंजूरी दी गई है। वीर चक्र, कीर्ति चक्र आदि को निशुल्क सेवा के बजट की व्यवस्था परिवहन निगम ही करेगा। जल जीवन मिशन के सुचारू संचालन के लिए सारा और स्किल विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश नगर पालिका के तहत सेवानिवृत्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। 2007 से छूटे हुए लोगों को भी पेंशन दिए जाने पर मुहर लगी।

मलिन बस्तियों को राहतः विशेष प्राविधान संशोधन अध्यादेश को मंजूरी दी गई है। सरकार मलिन बस्तियों के लिए अध्यादेश लाएगी। पहले 6 साल थे, उसे अब 3 साल बढ़ा दिया गया है। सरफेस वाटर में शुल्क की पूर्व में व्यवस्था थी। गैर कृषि कार्यों के लिए भूजल और स्प्रिंग जल पर दरें एक दिसम्बर को लागू होंगी। वाटर टैक्स लगेगा, एसओपी भी बनेगी। टेक्निकल एजुकेशन में पुस्तकालयों के अर्हता में बदलाव होगा। मुख्यमंत्री निशुल्क गैस रिफिल योजना की अवधि तीन साल बढ़ाई गई है। लकड़ी की प्रजातियों की दरों के लिए आईआईएम काशीपुर अध्ययन करेगा।

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