Road will not be cut at the cost of public safety
- यदि दिखा मलबा, गड्डे, या क्षतिग्रस्त जल संयोजन, तो कानूनी प्रर्वतन हेतु विभाग रहें तैयार
- नेशनल खेलों के चलते भी 14 फरवरी के बाद ही किये जाएं प्रस्तावः डीएम
- सीवर, पेयजल, विद्युत विभाग को सख्त हिदायत मानके किए जाएं पूरे, वरना अंजाम किसी से अछूता नहीं।
- शनैः शनैः रोड सेफ्टी समन्वय समिति का महत्व एवं शक्तियां अब समझ रहे हैं इंजीनियरिंग विभाग।
देहरादून। Road will not be cut at the cost of public safety जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि जनपद में नेशनल खेलों के चलते 14 फरवरी तक सडक कटिंग की अनुमति नहीं है। हालांकि जिलाधिकारी ने निर्माणदायी संस्थानों को सडक कटिंग के बगैर साइड में परियोजनाओं के कार्य की अनुमति देते हुए शीघ्र कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। डीएम ने स्पष्ट किया जनसुरक्षा की कीमत रोड कटिंग नही की जा सकती ऐसा करने वाले अंजाम को तैयार रहे।
उन्होंने कड़े निर्देश दिए कि यदि सड़क पर मलबा, गड्डे, या क्षतिग्रस्त जल संयोजन, दिखा तो विभाग कानूनी प्रर्वतन हेतु तैयार रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि सडक क्रासिंग वाले स्थानों पर विद्युत, पेयजल, सीवर लाइन विछाने के लिए 15 फरवरी के बाद केवल रात्रि में 10 से सुबह 5 बजे तक ही अनुमति रहेगी। उन्होंने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया कि रात्रि में ही काम पूरा होने के बाद ड्रेन को बंद किया जाए। ताकि कोई दुर्घटना या आम लोगों को कोई परेशानी न हो।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिन कार्याे की पूर्व में अनुमति दी जा चुकी है, वहां पर परियोजना का काम पूरा होने के बाद डामरीकरण सहित अन्य विभागीय कार्याे को भी पूरा किया जाय। जहां पर परिसंपत्तियों को क्षति हुई है उसे ठीक कराया जाए। निर्माणदायी संस्था संबधित विभागों को क्षतिपूर्ति की धनराशि समय से उपलब्ध करें। इस दौरान उप जिलाधिकारी कुमकुम जोशी, अधिक्षण अभियंता मुकेश परमार सहित जल संस्थान, जल निगम, विद्युत एवं दूर संचार आदि विभागों के अधिकारी मोजूद थे।
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