Summoned from former chief ministers
पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य देयकों की वसूली का मामला
मुख्य सचिव ओर से हाईकोर्ट में जबाव दाखिल किया गया
नैनीताल। Summoned from former chief ministers हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार पूर्व मुख्यमंत्रियों से आवास भत्ता व अन्य देयकों की वसूली न होने पर रूरल लिटिगेशन एंड इंटाइटलमेंट केंद्र (रुलक) देहरादून द्वारा मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह व तीन पूर्व मुख्यमंत्रियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति शरद शर्मा की एकलपीठ ने पूर्व मुख्यमंत्रियों से दो हफ्ते में जबाव दाखिल करने को कहा है।
इस सम्बंध में मुख्य सचिव ओमप्रकाश सिंह की ओर से हाईकोर्ट में जबाव दाखिल कर दिया गया है। आज सुनवाई में मुख्य सचिव द्वारा पेश किए गए जबाव पर बहस हुई। जिसमें बताया गया है कि पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी, भुवन चन्द्र खंडूरी व विजय बहुगुणा ने आवास किराया जमा कर दिया है।
स्व. नारायण दत्त तिवारी की पत्नी को भी भुगतान जमा करने का नोटिस दिया है जो अभी तक जमा नहीं हुआ है। डाॅ. रमेश पोखरियाल निशंक का नाम इसमें नहीं दिया गया है।
जबकि पानी व बिजली के बिल कोश्यारी के नाम 11 लाख, विजय बहुगुणा के नाम 4 लाख, खंडूरी के नाम 3.89 लाख, डा. निशंक के नाम 10.60 लाख व स्व. नारायण दत्त तिवारी के नाम 21.75 लाख रूपये लंबित हैं।
मुख्य सचिव द्वारा दायर जबाव में कहा गया है कि सरकार ने हाईकोर्ट द्वारा 9 जून 2020 को पारित आदेश के खिलाफ 8 सितंबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की है। जो सुप्रीम कोर्ट की डायरी दर्ज है।
उक्त आदेश में उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्रियों के आवास व अन्य भत्तों में हुये खर्च को माफ करने सम्बन्धी अध्यादेश को रद्द कर दिया था।
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