चिकित्सालय बंद होने व स्टाफ के अनुपस्थित न होने की होगी जांच

अल्मोड़ा । अपर जिलाधिकारी कैलाश सिंह टोलिया ने बताया कि उप जिला मजिस्ट्रेट सल्ट खुमाड़ को जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देशानुसार अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल जनपद अल्मोड़ा में तैनात चिकित्सा स्टाफ के डयूटी के दौरान अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में मजिस्टैªटी जाॅच आख्या माॅगी गयी थी। उन्होंने अपने जाॅच रिर्पोट में बताया कि घटना स्थल से लगभग 200 मी0 की पैदल दूरी पर स्थित अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल का घटना के एक घन्टे उपरान्त निरीक्षण पर चिकित्सालय बन्द पाया गया घटना में घायल व्यक्तियों को चिकित्सालय के बन्द होने व किसी भी स्टाफ के मुख्यालय में उपस्थित न होने के कारण कोई प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। दुर्घटना के सभी घायलो को 108 आपातकालीन सेवा व निजी वाहनों से राजकीय चिकित्सालय रामनगर ले जाया गया।

उप जिला मजिस्ट्रेट ने जाॅच रिर्पोट में यह भी उल्लेख किया है यदि चिकित्सालय मंे चिकित्सक, कर्मचारी मौजूद होते तो तुरन्त प्राथमिक उपचार मिलने की दशा में कई मृतकों की जान बच सकती थी। अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल में कार्यरत् चिकित्सक व कर्मचारियों की अनुपस्थित के कारण किसी भी घायल को मौके पर प्राथमिक उपचार नहीं मिल पाया। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने यह भी बताया कि उक्त के क्रम में ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा से आख्याध्विधिक राय प्राप्त की गयी प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, अल्मोड़ा द्वारा पत्रावली का अध्ययन करने के उपरान्त अपनी आख्या,विधिक राय प्रेषित करते हुए अवगत कराया गया कि उक्त दुर्घटना के समय प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल एवं चिकित्सालय स्टाफ के मुख्यालय  से अनुपस्थित होना अपने दायित्वों के निर्वहन का लोक तथा उपेक्षापूर्ण कृति किये जाने को दर्शाता है।

उक्त विवेचन से प्रभारी चिकित्साधिकारी डा0 अरूण कुमार एवं चिकित्सा स्टाफ के विरूद्व उत्तराचंल सरकारी सेवक अनुशासन एवं अपील नियमावली 2003 यथा संशोधित 2010 के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही किये जाने के पर्याप्त आधार है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल एवं चिकित्सालय स्टाॅफ के द्वारा किये गये विधिक कर्तव्यों के लिए धारा 304 भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिर्पोट दर्ज की जा सकती है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि प्रभारी ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी अल्मोड़ा की आख्यानुसार डा अरूण कुमार प्रभारी चिकित्साधिकारी अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र भौनखाल के विरूद्व अग्रेत्तर कार्यवाही करने के निर्देश उपजिला मजिस्ट्रेट खुमाड़ को दिये गये है और उन्हें निर्देशित किया गया है कि कृत कार्यवाही से तत्काल अवगत कराना सुनिश्चित करंे।